मुजफ्फरपुर में पार्श्व गायक कुमार शानू पर मुकदमा
सीजेएम कोर्ट में गुरुवार को गायक कुमार शानू, एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार, नगर डीएसपी मुकुल कुमार रंजन, मिठनपुरा थानाध्यक्ष विजय राय व आयोजक अंकित रंजन के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। प्रभारी सीजेएम ने परिवाद ग्रहण के बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि मुकर्रर की है।
परिवादी कांटी थाना के पकड़ी जलाल निवासी आनंद कुमार झा ने कोर्ट को बताया कि दो सितंबर को जिला स्कूल मैदान में राजेश कुमार श्रीवास्तव व अंकित रंजन के निर्देशन में एक शैक्षणिक संस्थान व होटल व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कुमार शानू का कार्यक्रम कराया गया था। जबकि उच्च न्यायालय पटना ने नंदन कुमार बनाम बिहार सरकार के मामले में 22 जुलाई 2014 को ही तत्कालीन डीएम एवं रीजनल डिप्टी डायरेक्टर को आदेश दिया था कि जिला स्कूल मैदान में किसी भी तरह डिजनीलैंड व फायदा पहुंचाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। उच्च न्यायालय के रोक के बावजूद एसडीओ पूर्वी ने उक्त आयोजन के लिए अनुमति दी।

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