ताजमहल खत्म हो गया तो आपको दूसरा अवसर नहीं मिलेगा : सुप्रीम कोर्ट


आगरा, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षा के लिए विजन डॉक्युमेंट यानि दृष्टिपत्र तैयार करते समय इसमें ताज ट्राइपेजियम जोन में प्रदूषण और वहां कार्यरत उद्योगों जैसे मुद्दों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ताज ट्राइपेजियम जोन (टीटीजेड) करीब 10,400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जिसके दायरे में उप्र के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिले तथा राजस्थान का भरतपुर जिला शामिल है। जस्टिस मदन बी लोकूर, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि प्राधिकारियों को ताजमहल के संरक्षण के मुद्दे को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए।
पीठ ने कहा, ‘अगर एक बार ताजमहल खत्म हो गया तो आपको दूसरा अवसर नहीं मिलेगा।’ इस बीच, केन्द्र ने न्यायालय को सूचित किया उसने आगरा को धरोहर शहर घोषित करने का प्रस्ताव तैयार कर भेजने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय से कहा कि केंद्र के इस पत्र का जवाब एक महीने के भीतर दिया जाएगा।

केंद्र ने पीठ को यह भी बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ताजमहल के लिए एक धरोहर योजना तैयार कर रहा है और 3 महीने के भीतर ही इसे यूनेस्को के समक्ष पेश किया जाएगा। पीठ ने इस मामले की सुनवाई 25 सितंबर के लिए स्थगित कर दी।
इससे पहले, ताजमहल को प्रदूषण से संरक्षा प्रदान करने के लिए पीआईएल यानि जनहित याचिका दायर करने वाले पर्यावरणविद अधिवक्ता महेश चन्द्र मेहता ने न्यायालय से कहा था कि विश्व प्रसिद्ध इस ऐतिहासिक स्मारक के आसपास अतिक्रमण रोकने के लिए प्राधिकारियों द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है।
शीर्ष अदालत मेहता की इसी याचिका पर सुनवाई के समय से ही ताजमहल की प्रदूषण से संरक्षा और सुरक्षा के लिये हो रहे उपायों और इसके आसपास की विकास की गतिविधियों की निगरानी कर रही है।

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